दुर्ग /( सुनील शर्मा) Road Accident Claim: भारत में सड़क हादसे हर साल लगातार बढ़ते जा रहे हैं. रोजाना सैकड़ों लोग सड़क हादसे में जान गंवाते हैं और घायल होते हैं. कई बार देखा गया है कि कोई बड़ी कार या फिर ट्रक किसी बाइक या कार को टक्कर मारकर चले जाते हैं, जिसके बाद चालक और उसमें सवार लोगों की मौत हो जाती है. इसे हिट एंड रन केस कहा जाता है, जिसके लिए केंद्र सरकार हाल ही में सख्त कानून लाई है. आज हम आपको बता रहे हैं कि सड़क हादसे में मौत होने या फिर घायल होने पर कितना मुआवजा मिलता हैं।
हर साल लाखों लोगों की मौत
केंद्र सरकार के मुताबिक साल 2022 में 4.6 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1.68 लाख लोगों की मौत हो गई. वहीं लाखों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपने शरीर के अंग खो दिए. हर घंटे सड़क दुर्घटना में 19 लोगों की मौत होती है. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि हर साल सड़क हादसों में 10 से 12 फीसदी का इजाफा हो रहा है.
कैसे मिलता है मुआवजा?
सड़क हादसों में जिन लोगों की मौत होती है उनमें से कई लोग अपने परिवार का इकलौता सहारा होते हैं, उनके जाने के बाद परिवार की आय का कोई भी साधन नहीं रह जाता. ऐसे में परिवार को मदद की जरूरत होती है. हादसे के बाद आप ट्राइब्यूनल में मुआवजे की अपील कर सकते हैं. जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ है अगर उसकी गलती पाई जाती है तो गाड़ी के मालिक और इंश्योरेंस करने वाली कंपनी से मुआवजा वसूला जा सकता है.
अगर हिट एंड रन का मामला है तो ऐसे में किसी की मौत होने पर उसके परिजनों को दो लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है. गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपये तक मुआवजा मिलेगा. सड़क हादसे में मौत या घायल होने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुआवजे का प्रावधान है. इसके लिए अलग से एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल बनाया गया है. इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हादसे के 6 महीने के भीतर आप क्लेम के लिए आवेदन कर लें. ।
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