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जानकारी का अभावः एटीएम कार्डधारक की मौत पर मिलता है क्लेम, जानकारी के अभाव में लाभ नहीं मिल रहा....

कार्डधारक की सड़क दुर्घटना में मौत पर मिलती है राहत राशि....... 

दुर्ग /( सुनील शर्मा) यदि किसी भी सड़क दुर्घटना या हादसे में अगर किसी की मौत होती है और वह जिस बैंक का एटीएम कार्ड धारक है तो उसे सहायता राशि के लिए बीमा मिलता है। क्योंकि बैंक से एटीएम कार्ड इश्यू होते ही संबंधित व्यक्ति का बीमा हो जाता है। दुर्घटना में असमय मौत होने पर संबंधित परिवार का सदस्य अगर तय समय सीमा में बैंक में अर्जी लगा देता है तो उसे पात्रता के अनुसार 2 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है।
एटीएम जारी होते ही हो जाता है बीमा 
एटीएम जारी होते ही हो जाता है बीमा बताया जाता है कि जैसे ही बैंक से एटीएम जारी होता है वैसे ही खाताधारक बीमा कवर में आ जाते हैं। यह राशि कार्ड की कैटेगिरी पर निर्भर है। प्लेटिनम कार्डधारक को दो लाख रुपए और क्लासिक या किसान डेबिट कार्ड धारक को 50 हजार रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है। कुछ स्पेशल एटीएम कार्ड के मामलों में यह बीमा कवर 5 लाख रुपए है। लेकिन बैंक अपनी बचत के चक्कर में उपभोक्ताओं से यह बात छिपाते हैं। जिले में 13 लाख एटीएम कार्ड धारक है। बीते दो सालों में सैकड़ों हादसे हो चुके है। लेकिन कुछ ही लोगों को लाभ मिला है।। 
दावा पेश करने में ये दस्तावेज लगाने जरूरी

क्लेम फार्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर/पंचनामा, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, बीमित व्यक्ति का पहचान पत्र, नामिनी का पहचान पत्र, नामिनी के बैंक खाते का खारिज चेक और • डिस्चार्ज रिसीप्ट लगानी पड़ती है।

ऐसे लें क्लेम का लाभ

जिस बैंक का एटीएम कार्यालय है उसकी शाखा में एक माह के अंदर सूचना देनी पड़ती है। एटीएम धारक की दुर्घटना से मृत्यु होने पर बीमा दावा करना होता है। दावा का भुगतान तभी मिलता है जब दावा राशि एटीएम धारक की मृत्यु दुर्घटना से हुई हो। कार्डधारक का एटीएम सक्रिय हो। एटीएम धारक की मृत्यु दिनांक से बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के पहले तक एटीएम से कम से कम एक वित्तीय या गैर वित्तीय लेन देन किया गया हो। एटीएम धारक की मृत्यु दिनांक एवं समय के बाद एटीएम से कोई लेनदेन नहीं किया गया हो। राशि मिलती है

^बैंकों द्वारा एटीएम इश्यू करते वक्त ही संबंधित व्यक्ति का बीमा हो जाता है। लोगों को जानकारी नहीं होने से वह इसका क्लेम नहीं लगाते हैं। अगर एटीएम कार्ड धारक की हादसे में मौत होती है और उनके नामिनी संबंधित बैंक में बीमा क्लेम करते हैं तो उन्हें पात्रता के अनुसार राहत राशि मिलेगी। 
- अमर सिंह, लीड बैंक मैनेजर

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