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आदर्श आचरण के उल्लंघन पर पार्टी के अध्यक्ष और प्रत्याशी को नोटिस जारी*

*निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मांगा स्पष्टीकरण। 

 दुर्ग /( सुनील शर्मा) विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन पर भारतीय जनता पार्टी भिलाई के जिला अध्यक्ष और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 65 के भिलाई नगर के अभ्यर्थी  प्रेम प्रकाश पाण्डे को ंनोटिस जारी कर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दो दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर रोहित व्यास ने सीविजील से प्राप्त शिकायत सड़क नं 15 सेक्टर 02 भिलाई में भारतीय जनता के प्रत्याशी  प्रेम प्रकाश पाण्डे व पूर्व पार्षद के कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर मिथ्या पांप्लेट वितरण किया जा रहा है, कि उसे भरने पर 1000 रूपया दिये जाएंगे को निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन मानते हुए अध्यक्ष और प्रत्याशी को नोटिस जारी किया है।
इसी तरह विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में आचार संहिता 09 अक्टूबर 2023 से प्रभावशील है। जिसमें राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों से आचार संहिता के निर्देशों का पालन किया जाना अपेक्षित है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 66 वैशाली नगर के रिटर्निंग अधिकारी  एच.एस. मीरी ने आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी  रिकेश सेन को नोटिस जारी कर 2 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा है। 12 नवंबर 2023 को सोशल मीडिया में प्रसारित महतारी वंदन योजना संबंधित फार्म भराए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें मोदी की गारंटी योजना के तहत् वैशाली नगर की महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 हजार रूपए की सहायता दिए जाने संबंधी प्रचार करते हुए, उक्त आवेदन पत्र को भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, छायापार्षद के माध्यम से 3 दिवस के भीतर सभी महिलाओं को आवेदन पत्र जमा करने का अनुरोध किया गया है। जो कि निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (2) के तहत् नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

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