अधिसूचना के अनुसार, सुबह 10.40 बजे से 10.50 बजे के बीच 10 मिनट की अवधि अनिवार्य रूप से “प्रार्थना अवधि” के रूप में निर्धारित की जाएगी, जहां सभी शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सभी शिक्षकों को शाम 4 बजे तक अनिवार्य रूप से स्कूल में उपस्थित रहना होगा। भले ही उसकी निर्धारित अवधि उससे पहले ही समाप्त हो गई हो।
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